5 मिनट में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुनवाई टली – 30 सितंबर को होगी सुनवाई!

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मथुरा, उत्तर प्रदेश (Mathura, Uttar Pradesh) – जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन व अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में लिखा है कि – जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है उसी जगह पर  कारागार था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। 13.37 एकड़ भूमि को लेकर मुद्दे पर सुनवाई 30 सितंबर को होगी। सोमवार यानी 28 सितंबर को मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में जैसे ही इस प्रकरण की फाइल पहुंची तो उन्होंने 5 मिनट के भीतर इसकी अगली तिथि तय कर दी। 

याचिकाकर्ता विष्णु जैन के पिता और वकील हरि शंकर जैन का कहना है कि उनकी पिटीशन पर 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। अदालत ने अभी तक इस विषय पर कुछ तय नहीं किया है, फिलहाल तो 30 सितंबर की तारीख दी है। 

सुप्रीम कॉर्ट में है दायर!

26 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की अदालत में एक सिविल केस दायर किया है। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। 

इसमें जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया। केस भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री के सहित और 6 अन्य भक्तों की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि- 

इसके मुताबिक, जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है, वही जगह कारागार था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था।

वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन का कहना है कि – 

याचिका में अतिक्रमण हटाने और मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि, इस केस में Place of worship Act 1991 की रुकावट है। इस ऐक्ट के मुताबिक, आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था, उसी का रहेगा। इस ऐक्ट के तहत सिर्फ रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी।

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