केरल में मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया गया – 6 दूसरे आदमीओ के साथ मिल के छोटी बेटी का रपे कर रहा था।

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केरल (Kerala) – आरोपी मदरसा शिक्षक पहले से ही एक यौन अपराधी है और उस पर 2017 में चार नाबालिग लड़कों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि उसके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन मामलों में कानूनी कार्यवाही में देरी होने के कारण उसे जमानत मिल गई थी।

केरल के कासरगोड जिले में एक चौंकाने वाली घटना में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही पिता सहित सात लोगों ने बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया, जो एक स्थानीय मदरसे में शिक्षक है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निलेश्वरम पुलिस ने सोमवार को 50 वर्षीय व्यक्ति – मदरसा शिक्षक को अपनी 16 वर्षीय बेटी को पिछले दो वर्षों में बार-बार यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया। लड़की का यौन शोषण करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत छह अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। 

इनमें से तीन, 19 वर्षीय रियास, 20 वर्षीय एजाज और 20 वर्षीय मोहम्मद अली को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

यह वारदात की खबर बच्ची के मामा ने की। 

घटना की सूचना पीड़िता के मामा ने नीलेश्वरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद दी। पीड़िता ने अपने बयान में अपने पिता पर छेड़छाड़ करने और तीन साल तक उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया।

पीड़ित का गर्भपात भी कराया गया। 

जांच अधिकारी पीआर मनोज ने कहा कि लड़की को दो महीने पहले गर्भपात कराया गया था और वह भी अवैध गर्भपात कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस ने कहा कि गर्भपात करने वाले डॉक्टर की भी जांच चल रही है क्योंकि उन्होंने अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई।

अधिकारी मनोज ने कहा –

कथित तौर पर, पुलिस जांच कर रही है कि क्या पीड़ित की मां को इस घटना की जानकारी थी, लेकिन पुलिस तक नहीं पहुंच पाई? “और भी आरोपी व्यक्ति हो सकते हैं। हमने केवल अपनी प्रारंभिक जांच पूरी की है। 

पीड़िता के परिजन उसके साथ खड़े रहे और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने पिता और अन्य अपहर्ताओं के खिलाफ पुलिस से संपर्क करे। बाल कल्याण समिति अब लड़की के लिए जिम्मेदार होगी। घर को बच्चों के लिए असुरक्षित घोषित किया जाएगा और उसे परामर्श और सहायता प्रदान की जाएगी।

मदरसा शिक्षक एक दोहरा अपराधी था।  

पुलिस के अनुसार, आरोपी मदरसा शिक्षक एक दोहरा यौन अपराधी था और उस पर 2017 में चार नाबालिग लड़कों के यौन उत्पीड़न का आरोप था। हालांकि उसके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत चार मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उसे अदालत में कानूनी कार्यवाही के रूप में जमानत मिल गई थी। ।

आरोपी कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया का रहने वाला है और उसकी एक और पत्नी और पांच बच्चे हैं। वह मदरसे में पढ़ाने के लिए कासरगोड आया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बलात्कार का आरोप लगने के बाद उन्हें पहले एक मदरसे से बर्खास्त कर दिया गया था।

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