रायपुर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा नियमों को ध्यान में रखते हुए – मूर्ति 4 फीट से ऊंची नहीं – दर्शन को आया व्यक्ति संक्रमित हुआ तो इलाज का खर्च उठाएंगे आयोजक!

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रायपुर, छत्तीसगढ़ (Raipur, Chattisgarh) – रायपुर में कोरोना में भी मनाया जाएगा गणेश उत्सव। किन्तु, जिला प्रशासन ने इसलिए 26 प्वाइंट की guidelines जारी की है जिसे मद्देनज़र रखते हुए महोत्सव मनाया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के कारण पंडाल 15 फ़ीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और भगवान् की मूर्ति की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 फ़ीट होनी चाहिए। इसमें एक महत्वतपूर्ण समाचार यह भी है की, पंडाल में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए एक समय में और कोई व्यक्ति दर्शन के लिए आया और वह संक्रमित हुआ तो व्यक्ति का इलाज करवाना आयोजक की ज़िम्मेदारी होगी।  

नियम मूर्ति की स्थापना करने से विसर्जन करने तक के लिए बनाए गए –

गाइडलाइन्स में बने नियमों के पालन के बगैर मूर्ति पंडाल में स्थापित नहीं की जाएगी। एडीएम विनित नंदनवार की तरफ से आदेश है की – जिस आयोजक ने इस गाइडलाइन्स के पालन नहीं किया उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं किन्तु, जो गाइडलाइन्स भारत सरकार की तरफ से जारी की है उनका पालन करना भी आवश्यक ही है। 

झांकी की इज़ाज़त नहीं – 

रायपुर के जिला प्रशासन की तरफ से इस साल झांकी की अनुमति नहीं है। 

एक बार में पंडाल में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति पंडाल में आए उनका नाम, फोन नंबर और घर के पता लिखना होगा। जिससे वह व्यक्ति के संक्रमित होने पर उसका पता लगाया जा सके। 

साथ ही इस साल पंडाल में खुर्सियां भी नहीं लगाने की अनुमति दी है। गणेश मूर्ति के पंडाल में लगाना होगा CCTV। आने व जाने के लिए पंडाल के लोगो के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। यदि, किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना होगा तो उन्हें मूर्ति दर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश, क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी होगी। यदि, थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार मिला तो उस व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। 

पूजा के दौरान भंडारा, जगराता, झांकी आदि कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूजा के बाद इस साल प्रशाद व चरणामृत आदि चीज़ों को बाटना मना है। एक ही गाडी ले जा सकेंगे आप मूर्ति विसर्जन के लिए। मूर्ति के लिए सिर्फ चार लोग ही जा सकेंगे।  मूर्ति स्थापना के लिए निगम लेनी होगी अनुमति। 

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