घटिया सामग्री पर नए कानून के तहत 10 लाख रुपये जुर्माना और होगी जेल- आज से लागू

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भारत सरकार ने उपभोक्ता कानून में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए आम लोगों को काफी राहत प्रदान की है | अब दुकानदारों द्वारा गुणवत्ताहीन सामान बेचने की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है | साथ ही अभिनेताओं और मॉडल्स द्वारा लोगों को भ्रामक विज्ञापन के जरिये घटिया सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करने पर भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है | इससे ग्राहकों को कानूनी तौर पर महत्वपूर्ण अधिकार मिल गए हैं |

ई-कॉमर्स पर लागू होगा यह नियम-

अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी, जहां से सामान खरीदा गया हो, लेकिन सोमवार को 1986 के उपभोक्ता कानून में बदलाव के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 के आधार पर अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा | घटिया सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अब छह महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।यही नहीं बड़े नुकसान पर क्रेता को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल भी होगी। यदि घटिया वास्तु के उपयोग से उपभोक्ता की मौत होती है तो 10 लाख का मुआवजा व 7 साल या आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होगा।  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और लोगों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगा। सीसीपीए की स्वतंत्र जांच एजेंसी भी होगी जिसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर-जनरल के हाथ में होगी, वे चाहें तो पूछताछ या जांच कर सकते हैं।

ग्राहकों के अधिकारों में वृद्धि-

ग्राहको को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा | खरीदे गए सामान में किसी भी तरह की कमी की शिकायत मिलने पर तत्काल क़ानूनी कार्रवाई होगी। विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, कीमत एवं मानक के बारे में सही जानकारी देनी होगी। मार्केट में उपलब्ध सामान की वेराइटी और बेहतर वस्तु चुनने का अधिकार होगा।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 के माध्यम से लोगों के जीवन या संपत्ति को नुकसान होने से रोका जा सकेगा तथा उपभोक्ता द्वारा बताई गई संस्था द्वारा तत्काल सुनवाई की जाएगी | लेकिन उपभोक्ता द्वारा झूठी शिकायत करने पर 50 हजार का जुर्माना भी लग सकता है |

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