इलाहाबाद High Court ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को रोकने की याचिका को किया ख़ारिज – 5 अगस्त को PM करेंगे पूजन।

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इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (Allahabad, Uttar Pradesh) – दिल्ली के पत्रकार ने मुख्या न्यायाधीश को पत्र पिटीशन भेजा और इसे जनहित याचिका में स्वीकार करने की सिफारिश की थी। याचिका में लिखा गया था कि कोविद-19 को मद्देनज़र करते हुए अनलॉक-2 कि गाइडलाइन के अनुसार भूमि पूजन का कार्यक्रम Guideline का उल्लंघन है। 

अयोध्या में 5 अगस्त को श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का रास्ता साफ़ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर रोक लगाने कि मांग करती याचिका को ख़ारिज कर दिया है। दरअसल दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने इलाहबाद हाई कोर्ट के मुख्या न्यायाधीश को पत्र भेजा था। इसमें मुख्य न्यायाधीश से पत्र पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करने कि मांग कि थी और कार्यक्रम पर रोक लगाने कि मांग कि थी। 

साकेत गोखले का तर्क था कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कोविद-19 के अनलॉक-2 कि गाइडलाइन का उल्लंघन है और यह भी बताया गया है कि भूमि पूजन में काफी लोग इकट्ठा होने जो कोविद-19 के नियमो के विपरीत है। 

जानिये क्या दलीले की है साकेत गोखले ने।

बकरी ईद पर सामूहिक नमाज़ कि अनुमति नहीं दी गई है। 

मुख्य न्यायाधीश से पत्र द्वारा कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है और यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार कि Guideline में उत्तर प्रदेश सरकार छूट नहीं दे सकती है।  संक्रमण की वजह से बकरी ईद पर सामूहिक नमाज़ की अनुमति नहीं दी गई है।  पत्र पिटीशन में राम मंदिर के ट्रस्ट सहित केंद्र सरकार को भी विपक्षी तौर पर पक्ष कार बनाया गया था। 

पांच अगस्त को मोदी रखेंगे मंदिर की नीव या कहिए आधारशीला। 

रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन पांच अगस्त को है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुलाया गया है। कार्यक्रम में लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और विनय कटियार और मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी शीर्ष संत भी शामिल रहेंगे। 

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