जिम और योग संस्थानों को पालन करने होंगे ये नियम, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

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जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया अभी कोरोनावायरस नामक बीमारी से जूझ रही है । केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं  । गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, COVID -19 के सम्‍मिलित क्षेत्र में स्थित योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । हालांकि, स्पा, स्टीम बॉथ और स्वीमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रहेंगे । इसके मुताबिक, जो योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे, उनको कुछ निर्देशों का ध्यान रखना होगा । इसमें कहा गया है कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो । प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए ।

क्या होंगे निर्देश ?

जिम, योग संस्थानों में हर व्यक्ति को जहां तक संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी है । परिसर में हर समय फेस कवर का उपयोग अनिवार्य है । जिम और योग सेंटर में जाने से पहले मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल एप होना चाहिए । वहीँ शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा । कहा गया है कि वाइजर पहनकर ही एक्सरसाइज करें फेस कवर जिम और योग केंद्रों के परिसर में जरूरी होगा ।

एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंखों को बचाने के लिए वाइजर का इस्तेमाल किया जा सकेगा । एक्सरसाइज के वक्त हैंड सैनिटाइजर, साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा । दिशा निर्देशों के अनुसार मशीनों और अन्य चीजों में पर्याप्त दूरी रखनी होगी । अगर परिसर के बाहर जगह हो तो सारे मशीनों को बाहर रखने का इंतजाम करना होगा । परिसर में आने के लिए अलग रास्ता और जाने के लिए अलग रास्ता का उपयोग करना होगा ।

भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा । परिसर में ताजी हवा आने जाने की जगह हो और वेंटीलेशन की भी पर्याप्त मात्रा हो । लॉकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है । डस्टबिन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें एवं परिसर को लगातार कीटाणुरहित किया जाए। प्रवेश द्वार, इमारतें, कमरे, वॉशरूम, शौचालय और अन्य सामानों को लगातार कीटाणुरहित किया जाए ।

 संसथान ऐसे बनायें योजना-

हॉटस्पॉट एरिया में जिम सेंटर को फिलहाल बंद रखा जाएगा । वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले जिम को खोलने से पहले सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा । टीम मालिकों के लिए साफ आदेश है कि करोना संक्रमण से बचने के लिए जिम की मशीनें को इस तरह से रखा जाए कि शारीरिक दूरी के नियम का पालन आसानी से हो सके । कोई भी मशीन ज्यादा पास नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज वाली जगह पर पर्याप्त  लोग ही हो । जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 95% से कम होगा उन्हें एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं होगी । गाइडलाइन के मुताबिक संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा । परिसर की बिल्डिंग रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाली जगह को सैनिटाइज किया जाएगा ।  इसके साथ ही वॉशरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज किया जाएगा ।

इन लोगों को नहीं मिलेगी इजाज़त-

65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बंद स्थानों में व्यायामशाला या योग संस्थानों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है । परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा ।

हालांकि, योग करने और जिम में अभ्यास के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की आदत रखें। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। परिसर में थूकने पर सख्ती रहेगी एवं सभी के लिए आरोग्य सेतु एप जरूरी होगा । अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत करीबी स्वास्थ्य केंद्र को बताना होगा ।

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